नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई से इनकार कर दिया है, जिसने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंका था। इससे पहले खुद CJI गवई ने भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने से मना कर दिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “अदालत में नारे लगाना या जूते फेंकना अवमानना की श्रेणी में आता है, लेकिन यह संबंधित जज पर निर्भर करता है कि वे कार्रवाई करना चाहें या नहीं।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटना पर अवमानना नोटिस जारी करना वकील को बेवजह अहमियत देना होगा, इसलिए इसे अपने आप समाप्त होने देना ही उचित है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक संयम और परिपक्वता का उदाहरण माना जा रहा है।
Tags
CJI BR Gavai
Contempt case
Delhi
Judicial restraint
Lawyer protest
National
Supreme Court India
.webp)